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Muzaffarnagar: विधायक राजपाल बालियान सहित 10 आरोपी दोषमुक्त

प्रत्युष शर्मा Updated Thu, 05 Feb 2026 11:34 PM IST

मुजफ्फरनगर। चार साल पुराने कोरोना काल में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में बुढ़ाना से रालोद विधायक राजपाल बालियान सहित 10 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-1 (विशेष एमपी/ एमएलए कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने फैसला दिया। वर्ष 2022 में विधान सभा चुनाव के दौरान फुगाना की चुनावी सभा में अत्यधिक भीड़ होने के कारण रालोद प्रत्याशी सहित 10 लोगों के खिलाफ थाने में आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इसमें विधायक के अलावा नरेंद्र सिंह पूर्व चेयरमैन, कुरावा के पूर्व प्रधान चरण सिंह, फुगाना के विनोद, लोई जमशेद समेत 10 आरोपियों को नामजद किया गया था। सभी आरोपियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, महामारी एवं आपदा प्रतिरोध अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अभियोजन ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। बृहस्पतिवार को पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में विधायक को दोषमुक्त करार दिया है।

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