आगरा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित पात्र बच्चों को प्रवेश न देने वाले विद्यालयों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हुआ है। शुक्रवार को ऐसे 20 स्कूलों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन के अंदर संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्यों से जवाब मांगा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि स्कूल संचालकों को तत्काल पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। तीन दिन के अंदर नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।