सोनभद्र जिले में संचालित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धार्मिक स्थलों के आसपास देसी शराब, बीयर, गुटखा और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी शासनादेश केवल कागजों तक सीमित हैं। जिले के कई क्षेत्रों में स्कूलों से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर शराब और सिगरेट, गुटखा-पान मसाला की दुकानें संचालित हो रही हैं।