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VIDEO: 30 लाख या उससे अधिक की जमीन की खरीद-बिक्री पर आयकर की नजर, 20 हजार बैनामों की चल रही जांच

धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 31 Dec 2025 12:42 PM IST

बिना पैन नंबर लगाए 10 लाख रुपये तक और पैन नंबर सहित 30 लाख रुपये मूल्य के बैनामों में लेनदेन का विवरण अब आयकर विभाग के पास तिमाही जमा होगा। 20 हजार से अधिक बैनामे आयकर विभाग के रडार पर आने के बाद स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में प्रत्येक तीन महीने पर विवरण जमा कराने की व्यवस्था लागू की गई है।

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