कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचौटा गांव निवासी सतवीर की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमश्री को आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने महिला पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सतवीर की शादी वर्ष 2017 में पैगा रफातपुर निवासी प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। 15 अप्रैल 2019 को सोते समय सतवीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। इलाज की कोशिशों के बीच सतवीर की मौत हो गई थी। सतवीर के भाई हरवीर सिंह ने भाभी प्रेमश्री पर भाई को जलाकर मारने का केस दर्ज कराया था।