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VIDEO : मऊ में हिस्ट्रीशीटर की संपत्ति हुई कुर्क, अपराध के जरिए किया था अर्जन

नितीश कुमार पांडेय Updated Fri, 25 Oct 2024 07:05 PM IST

मऊ में एनडीपीएस एक्ट में टाप टेन हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी कलीम उर्फ हीरा द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपनी भतीजी के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति (लगभग 39 लाख 20 हजार रुपये) को दो थानों की पुलिस और राजस्व टीम ने शुक्रवार को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम ने जनपद स्तर का एनडीपीएस एक्ट संबंधित टाप टेन, हिस्ट्रीशीटर शातिर अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध जगत से अर्जित धन से अपने नाम से मौजा पुरा लच्छी राय तहसील सदर में मकान नंबर 64/1 रकबा खरीदा था। अपनी अवैध अचल संपत्ति छुपाने के लिए अपनी भतीजी अफसा परवीन पुत्री नसीम अहमद कुरैशी निवासिनी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर के नाम से मकान नंबर 64/1 रकबा 12.5 कड़ी यानी 50.63 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 लाख 20 हजार रुपये है उसकी रजिस्ट्री किया था। पुलिस की जांच में अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा एवं उसकी भतीजी अफसा परवीन के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया, जिससे बेशकीमती भूखंड को खरीदा जा सके। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने बीते पांच अक्तूबर को इस संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दिया था। वही जिलाधिकारी ने बीते 22 अक्तूबर को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत उक्त भूखंड को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया था। इस बाबत सीओ सीटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि अभियुक्त द्वारा अपराध के जरिए अर्जित धन से संपत्ति को खरीदा था। जांच में पाए जाने पर कार्रवाई की गई है।

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