इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में सीए डीएस सिन्हा ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 समाप्त होकर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा। हालांकि, धारा 536 के तहत आयकर विभाग को पुराने अधिनियम की समस्त लंबित/नई कार्यवाही जारी रखने का अधिकार रहेगा।