फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तकनीकी खामियों से अवैध किए गए आयकर रिटर्न होंगे मान्य

शिखा पांडेय Updated Mon, 11 Aug 2025 09:34 PM IST

करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। तकनीकी खामियों से अवैध किए गए आयकर रिटर्न अब मार्च 2026 तक मान्य होंगे। इसके साथ ही उन्हें पुराने सालों के रिफंड भी मिल सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि पैन आधार से लिंक हो। कानपुर में पांच हजार से ज्यादा करदाताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मर्चेंट चैंबर आफ उप्र की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता और सीए शिवम ओमर ने बताया कि आयकर कानून की धारा 119 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 28 जुलाई को पत्र जारी किया है।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें