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परिवार के बंटवारे में मिली संपत्ति पर नहीं लगता कैपिटल गेन टैक्स

शिखा पांडेय Updated Mon, 11 Aug 2025 09:34 PM IST

कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के माध्यम से कर नियोजन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार के बंटवारे में मिलती है तो उस पर दीर्घकालीन या लघुकालीन पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) नहीं लगता। इसे आयकर अधिनियम में ट्रांसफर नहीं माना जाता।

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