आगरा। अधोमानक (सब-स्टैंडर्ड) साबूदाना बेचने पर एडीएम सिटी ने नामी रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर पर 40 हजार रुपये और निर्माता कंपनी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की गई है। एडीएम ने स्टोर के मैनेजर और साबूदाना पैक करने वाली फरीदाबाद की कंपनी दोनों को लापरवाही का दोषी पाया है।