वाराणसी जिले के चौक थाने में दर्ज प्राथमिकी में आजाद सेना के अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया। अदालत में पूर्व आईपीएस के अधिवक्ताओं ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि जिन मामलों में पुलिस उनका न्यायिक रिमांड बनवाना चाहती है, वह सभी धाराएं, सात साल से कम के सजा वाली हैं, जिनमें गिरफ्तारी पर रोक हैं।