रामनगरी अयोध्या में पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़ित की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस जघन्य अपराध के आरोपी राजन माझी को पाक्सो प्रथम कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2022 में अयोध्या कोतवाली के अंतर्गत पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अयोध्या धाम में एक कार्यक्रम चल रहा था। इसमें आरोपी राजन माझी ने टेंट लगाया था और बच्ची वहां पर अचानक पहुंच गई थी। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी देवेंद्र पांडेय ने विवेचना के साथ सबूत और साक्ष्य कोर्ट में पेश किए थे। सबूत और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।