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बहादुरगढ़ गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार, तीन पिस्तौल और सात मैगजीन बरामद
बहादुरगढ़। एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग को बढ़ावा देने और आपराधिक गतिविधियों के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल, सात मैगजीन, तीन कारतूस, एक ब्रेजा कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपियों को चरखी दादरी न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से आरोपियों का रिमांड हासिल करेगी। आरोपियों से यह पता लगाया जाएगा कि यह हथियार कहां से लाए और कहां पर इनका प्रयोग होना था।
एसटीएफ डीएसपी नरेश कुमार ने बताया कि आरोपियों में भवानी उर्फ मोनू पुत्र ईश्वर निवासी चरखी, अंकित उर्फ बिट्टू पुत्र सूरजमल निवासी चरखी, रितिक उर्फ कालू पुत्र रविंद्र निवासी वार्ड नंबर-33 राजपुरा मोहल्ला, पहाड़ी रोड पिलानी, राजस्थान और सिद्धार्थ पुत्र पवन निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, दादरी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक गैंग के लिए हथियार सप्लाई किए गए थे
एसटीएफ की जांच में सामने आया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य नवीन बाक्सर की ओर से गैंग को बढ़ावा देने और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान भवानी उर्फ मोनू को तीन मैगजीन, एक कारतूस, ब्रेजा कार और मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। अंकित उर्फ बिट्टू के कब्जे से विदेशी निर्मित बताई जा रही ग्रेटा पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद हुई। वहीं रितिक उर्फ कालू से नौ एमएम की पिस्तौल और दो मैगजीन बरामद की गई। आरोपी सिद्धार्थ निवासी प्रोफेसर कॉलोनी दादरी के कब्जे से नौ एमएम की पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। इस संबंध में दादरी के सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों की सप्लाई और गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
आरोपियों के खिलाफ ये हैं मुकदमे दर्ज
आरोपी अंकित उर्फ बिट्टू के खिलाफ थाना सदर दादरी में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, जान से मारने की धमकी, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा के मामले शामिल हैं। आरोपी भवानी उर्फ मोनू के खिलाफ 6 मुकदमे थाना सदर दादरी में आर्म्स एक्ट, जान से मारने की धमकी, लड़ाई झगड़ा और एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं। आरोपी रितिक के खिलाफ एक मामला आर्म्स एक्ट का दादरी सदर थाना और एक मामला थाना पिलानी, राजस्थान में दर्ज है। वहीं आरोपी सिद्धार्थ के खिलाफ पहला मामला सदर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है।
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