भोपाल के कलियासोत, बड़ा तालाब और दस नंबर क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में भोपाल नगर निगम द्वारा जारी नोटिस और आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में 106 याचिकाएं दायर की गई थीं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने शो-कॉज नोटिस से संबंधित याचिकाओं का निराकरण करते हुए नगर निगम को याचिकाकर्ताओं के जवाब का विधि अनुसार अध्ययन कर कारण सहित विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, नगर निगम द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शेष याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि भोपाल नगर निगम द्वारा अतिक्रमण, अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के संबंध में जारी नोटिस और पारित आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कुल 106 याचिकाएं दायर की गई थीं। एकलपीठ इन सभी याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई कर रही है।
सोमवार को एकलपीठ ने 42 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दस नंबर, कलियासोत और बड़ा तालाब के 50 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के संबंध में नगर निगम द्वारा जारी आदेश और शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी गई।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि शो-कॉज नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा रिटेल कारोबार संचालित करने के नियमों का भी हवाला दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने लीज के फ्री होल्ड होने, कंपाउंडिंग और मास्टर प्लान-2025 के अनुसार निर्माण किए जाने का भी तर्क रखा।
मंगलवार को एकलपीठ ने 50 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई की। शो-कॉज नोटिस जारी किए जाने से संबंधित याचिकाओं का उपरोक्त निर्देश के साथ निराकरण कर दिया गया। वहीं, नगर निगम द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शेष याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई निर्धारित की गई है।