Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Sultanpur News
›
सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
{"_id":"6aaa817d0cd5cba0f10cdab6","slug":"video-saltanapara-rahal-gathha-manahana-kasa-bhasa-ka-le-mal-atama-maka-karata-na-bhajapa-nata-ka-catavana-ka-satha-tha-21-satabra-ka-tarakha-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि केस: बहस के लिए मिला अंतिम मौका कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख
सुल्तानपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे।
राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संतोष पांडेय को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
इससे पहले, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।
पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।
इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे।
राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी।
ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।