फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Rahul Gandhi defamation case: Final opportunity for arguments

राहुल गांधी मानहानि केस: बहस का अंतिम मौका, कोर्ट ने भाजपा नेता को चेतावनी के साथ दी 21 सितंबर की तारीख

Wed, 16 Sep 2026 04:50 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 04:50 PM IST
सार

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।

विज्ञापन
Rahul Gandhi defamation case: Final opportunity for arguments
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी। - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद हैं। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने कोर्ट से बहस के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि वे धार्मिक आयोजन में व्यस्त होने के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे।

विज्ञापन


राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संतोष पांडेय को चेतावनी के साथ अंतिम मौका दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
विज्ञापन


इससे पहले, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉइस सैंपल का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने की अर्जी दी थी। यह अर्जी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों से खारिज हो गई थी। विजय मिश्र ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। तब शिकायतकर्ता भाजपा नेता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2018 में बंगलूरू में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था।

इस केस में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को पेश होने के लिए बुलाया था। जब वे पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत ली। उन्होंने 25-24 हजार रुपये के दो मुचलके भरे थे।


राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को अपना बयान दर्ज कराया था। इससे पहले, 20 फरवरी को भी वे कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर अर्जी भी 15 जुलाई को खारिज हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed