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पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का हाईकोर्ट का आदेश, आरक्षण तय करने का भी निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया भी इसी अवधि में पूरी करनी होगी। कोर्ट ने पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। वहीं, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे वर्तमान ग्राम प्रधान अगले तीन महीने तक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे।
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