{"_id":"6aca75d42b3467540e0b2add","slug":"video-husband-sentenced-to-seven-years-in-prison-for-abetting-wife-suicide-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आत्महत्या के लिए विवश करने पर पति को सात साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: आत्महत्या के लिए विवश करने पर पति को सात साल की कैद
पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में अदालत ने किरावली क्षेत्र के साईं धाम कॉलोनी निवासी पति अंकुर उर्फ अजीज को दोषी माना। एडीजे-15 राजीव कुमार पालीवाल ने उसे सात साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर और देवर को बरी कर दिया गया। थाना अछनेरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नूर मोहम्मद ने तहरीर दी थी। बताया कि 29 मार्च, 2019 को उन्होंने अपनी दो बेटियां शबाना बानो और रिहाना बानो का निकाह अंकुर उर्फ अजीज और अयूब उर्फ अमित के साथ किया था। आरोप लगाया कि बेटियों के पति व अन्य ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रुपये नकद और कार की मांग करने लगे। विरोध पर उत्पीड़न करने लगे। 17 जून, 2022 को शबाना को घर से निकाल दिया। उस समय छोटी बेटी मायके में थी। इसके बाद ससुराल आने पर 29 सितंबर, 2022 को शबाना की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया गया। पुलिस ने पति, सास परवीन उर्फ गोला, ससुर कम्पोदर खां और देवर अयूब उर्फ अमित के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।