{"_id":"6743150dc0c4176a630cb47f","slug":"court-decisioncourt-decision-shimla-news-c-19-sml1001-445256-2024-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shimla News: पिकअप मालिक को आयोग ने दिलाया 1.87 लाख का क्लेम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: पिकअप मालिक को आयोग ने दिलाया 1.87 लाख का क्लेम
शिमला। उपभोक्ता आयोग ने वाहन दुर्घटना का क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने भाग चंद के हक में फैसला देते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को 1.47 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 40 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च भी देना होगा। राजधानी के शोघी निवासी भाग चंद ने अक्तूबर 2017 में महिंद्रा पिकअप वाहन खरीदा था। 11 जनवरी 2017 को उक्त वाहन शील गांव और पटयूड के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना पुलिस के साथ-साथ कंपनी को भी दी गई। कंपनी ने सर्वेयर को नियुक्त किया, जिसने नुकसान का आकलन किया। बताया गया कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कंपनी कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी दावे का निपटान नहीं हुआ। 10 जनवरी 2019 को उपभोक्ता ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। उधर, आयोग ने 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।