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Shimla News: चेक बाउंस मामले में छह माह की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक शर्मा ने सुनाया फैसलादोषी ने साइबर कैफे खोलने के लिए लिया था 4.75 लाख रुपये का ऋण संवाद न्यूज एजेंसी। शिमला। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में किन्नौर निवासी पदम सिंह को दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दोषी पदम सिंह, ब्रुआ, तहसील सांगला निवासी ने कृषि के लिए बैंक से 6 लाख ऋण लिए थे, जिसे ब्याज सहित चुकाने में असमर्थ रहा। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने 12 जून 2015 में एचडीएफसी बैंक से 6 लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण लिया था। ऋण स्वीकृत होने के एक महीने बाद मासिक किस्तों में प्रति वर्ष ब्याज के साथ चुकाने के लिए समझौता हुआ था। आरोपी भुगतान करने में विफल रहा। 27 मई 2019 को शिकायतकर्ता को बैंक का चेक जारी किया, लेकिन दो महीने बाद चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी को राशि के भुगतान करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया गया। 4 अक्तूबर 2019 को निर्धारित समय में कर्ज न चुकाने पर शिकायतकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गईं और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते फैसला सुनाया है।
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