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Khandwa: नर्मदा जयंती पर सुरक्षा के चलते खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों पर लगा प्रतिबंध, जानें कब तक रहेगा
खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा जयंती का पर्व 4 फरवरी तक मनाया जायेगा। इस पर्व पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दर्शन हेतु एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। वहीं खंडवा जिले में पहुंचने का खंडवा-इंदौर मार्ग अत्यन्त ही व्यस्त सड़क मार्ग है, जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। जिसके बीच श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, साथ ही जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने खंडवा-इंदौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया है।
यही नहीं, भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की गयी है। बता दें कि इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान, जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कलेक्टर गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है।
इस तरह रहेगी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
जिला कलेक्टर खंडवा के जारी आदेश अनुसार 3 फरवरी को शाम 7 बजे से 4 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिसके चलते कल तक इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे। वहीं बुरहानपुर जिले की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन, खंडवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन, धामनोद होते हुए एबी रोड तक पहुंचेंगे। इधर इंदौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खंडवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेगें।
आवश्यक सेवा वाले वाहनों को रहेगी छूट
हालांकि जिला कलेक्टर के आदेश में आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों जैसे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसों को दूर रखा गया है और उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। वहीं यह आदेश 3 फरवरी को सायं 7 बजे से 4 फरवरी रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
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