पोक्सो कोर्ट संख्या-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग बालिका के साथ गंदा काम करने वाले आरोपी सलीम मेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव ने जानकारी दी कि यह मामला कोटा जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2024 में गांव की एक नाबालिग बच्ची चारा लेने खेत में गई थी, तभी गांव के ही युवक सलीम मेव ने उसे पकड़ लिया और खेत में ही उसके साथ गंदा काम किया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जांच पूरी होने के बाद यह मामला पोक्सो कोर्ट संख्या-2 में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 दस्तावेज व साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।