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ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, 25 हजार का इनामी बदमाश घायल, गोली पैर में लगी
नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गोकशी के आरोपी 25 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है।बदमाश की पहचान शाहिद निवासी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जामिया नगर नई दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त हरियाणा की अर्टिगा कार नंबर बरामद हुई है। एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोए़डा सुधीर कुमार का कहना है कि शुक्रवार तड़के पुुलिस की टीम सेक्टर-148 स्थित पुश्ता के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस को शक हुआ तो टीम ने उसका पीछा शुरू किया। खुद को घिरता देख आरोपी कार से उतरा और भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली आरोपी के पैर में जा लगी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। आरोपी थाना नॉलेज पार्क में दर्ज मुकदमा एक गौवध अधिनियम में वांछित था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके नेटवर्क की जानकारी खंगाल रही है। आरोपी खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज पुराने मुकदमों की भी जांच की जा रही है। पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली के गोरक्षक रूपेश राणा उर्फ रॉकी राणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि थी कि 12 जनवरी 2025 को सूचना मिली कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी की गई। गोवध के अवशेष कार में रखकर कौशल्या चौराहा ग्रेटर नोएडा के पास फेंका गया है। गोवध के मूल अवशेष थाना आईपी स्टेट नई दिल्ली पुलिस ने अपने यहां बरामद किया था। दिल्ली पुलिस ने गोरक्षकों को ग्रेटर नोएडा जाकर एफआईआर को कहा था। इसके बाद गोरक्षक कार को लेकर नॉलेज पार्क कोतवाली पहुंचे थे। पहले नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने यहां जीरो एफआईआर दर्ज कर केस की विवेचना दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन दिल्ली में गोवध अधिनियम लागू नहीं होने के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। आरोपी कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद गोरक्षकों ने यूपी पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम-1955 की धारा 3, 5 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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