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Husband convicted of murdering pregnant wife in Nuh sentenced to life imprisonment fined 50,000
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नूंह में गर्भवती पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना
वर्ष 2018 में तावडू सदर थाना क्षेत्र के गांव पढेनी में गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने आरोपी पति राजपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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