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VIDEO: गवाही देने न पहुंचने पर डाॅक्टर का वेतन रोकने का आदेश
आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने मुकदमे में गवाही देने अदालत में हाजिर न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएचसी एत्मादपुर में तैनात डॉक्टर विशाल उपाध्याय का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही 31 अगस्त को अनिवार्य रूप से उपस्थित कराकर उनकी गवाही दर्ज कराने के लिए भी कहा है। थाना न्यू आगरा में आरोपी रवि कुमार के खिलाफ वर्ष 2022 में पॉक्सो एक्ट व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मुकदमा विशेष न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। डॉ. विशाल उपाध्याय महत्वपूर्ण गवाह हैं। उन्हें हाजिर होने के लिए पहले भी पत्र भेजा गया था लेकिन वह गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए। अदालत का कहना है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है।
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