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बालौर में 65 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, छह माह बाद फिर कार्रवाई
बहादुरगढ़। गांव बालौर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने बुधवार को दोबारा तोड़फोड़ अभियान चलाया। गांव के राजस्व क्षेत्र में करीब 65 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में विभाग की टीम ने पांच निर्माण, 12 चारदीवारी और 15 डीपीसी को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा कॉलोनी में बनाई गई मिट्टी की सड़कों को भी उखाड़ दिया गया। करीब छह माह बाद इसी स्थान पर दोबारा कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और तहसीलदार सुदेश मेहरा के सामने निर्माण नहीं तोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी एक नहीं चली।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) अंजू की अगुवाई में विभागीय टीम बुधवार को गांव बालौर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही निर्माण करवाने वाले लोगों ने अधिकारियों से तोड़फोड़ रोकने की अपील की। लोग तहसीलदार सुदेश मेहरा के सामने हाथ जोड़कर कहते रहे, प्लीज मैम, जेसीबी मत चलाओ। हमारे निर्माण मत तोड़ो, आपसे रिक्वेस्ट है। लोगों ने अपने निर्माण बचाने के लिए काफी गुहार लगाई और विरोध भी जताया।
इस पर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि संबंधित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है और यहां किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध हैं। ऐसे में इन्हें हटाना जरूरी है। इसके बाद विभागीय टीम ने जेसीबी की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखी। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार सुदेश मेहरा और सदर थाना बहादुरगढ़ के एसएचओ मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा।
डीटीपी अंजू ने बताया कि गांव बालौर के राजस्व क्षेत्र में करीब 65 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। पांच निर्माण, 12 चारदीवारी, 15 डीपीसी और मिट्टी की सड़कों को हटाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने या निर्माण करवाने से पहले कॉलोनी की वैधता और जरूरी स्वीकृतियों की जानकारी संबंधित विभाग से अवश्य लें। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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