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बकेवर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की
बकेवर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की करीब 62 लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति कुर्क कराई है। आगरा के बाह तहसील क्षेत्र में स्थित आरोपी के आवासीय प्लॉट पर ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से मुनादी कराई गई।
भरथना थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी बबलू निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मुकदमे की विवेचना बकेवर थाना के प्रभारी विपिन कुमार मलिक कर रहे थे। विवेचना के दौरान आरोपी के नाम बाह तहसील क्षेत्र में स्थित आवासीय प्लॉट को अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी आगरा के आदेश पर बुधवार को करीब 62 लाख रुपये की उक्त अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर मुनादी कराई और संपत्ति पर कुर्की आदेश का नोटिस चस्पा कर प्रक्रिया पूरी की। कुर्की अभियान में तहसीलदार बाह संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, राजस्व निरीक्षक व थाना बकेवर पुलिस की टीम मौजूद रही। सीओ आरडी मौर्य ने बताया कि बबलू उस गिरोह का सदस्य है, जिसके खिलाफ तत्कालीन भरथना थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरोह का सरगना अशोक गिहार था। इस गिरोह में राजीव कुमार, नीलेश उर्फ कऊआ, सिकंदर, बबलू और भोला उर्फ भोलू समेत छह आरोपी शामिल थे। गिरोह के सदस्य विभिन्न जनपदों में चोरी, टप्पेबाजी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।
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