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Jalandhar News: गुरप्रीत हत्याकांड में एसआईटी को जांच के लिए मिले 30 और दिन
-स्पेशल जज ने 3 आरोपियों के मामले में ही बढ़ाया समय -यूएपीए लगाकर पुलिस ने सभी के खिलाफ मांगे थे 90 दिन --- संवाद न्यूज एजेंसी फरीदकोट। स्थानीय अतिरिक्त जिला व सेशन जज कम स्पेशल जज की अदालत ने गांव हरीनौ के गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में एसआईटी की याचिका पर तीन आरोपियों के खिलाफ जांच पूरा करने के लिए 30 दिन का समय और दे दिया है। हालांकि, एसआईटी ने इस केस में यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद अदालत में याचिका दायर करके सभी 17 आरोपियों के खिलाफ जांच की समय अवधि में 90 दिन की बढ़ोतरी करने की मांग रखी थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद एसआईटी को सिर्फ तीन ऐसे आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए 30 दिन का और समय दिया है, जिनके खिलाफ पुलिस को 12 जनवरी से पहले चार्जशीट दाखिल करनी थी। पंथक संगठनों से जुड़े नौजवान नेता और वारिस पंजाब दे संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरीनौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। केस में पुलिस ने सबसे पहले गुरप्रीत की रेकी करने वाले उसके गांव के तीन आरोपियों बिलाल अहमद फौजी, गुरअमरदीप सिंह उर्फ पोंटू व अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों शूटरों समेत 9 और आरोपी पकड़े गए जबकि केस में डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, विदेश में बैठे आतंकी अर्श डल्ला समेत 5 को भी नामजद किया। हाल ही में एसआईटी ने इस केस के सभी 17 आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई थी और स्पेशल जज की अदालत में याचिका दायर करते हुए इस केस में कुछ और तथ्य व सबूत जुटाने के लिए जांच की समय अवधि 90 दिनों की बढ़ोतरी करने की मांग रखी। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील खुशप्रीत सिंह ने बताया कि इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद स्पेशल जज दिनेश कुमार वधवा की अदालत ने एसआईटी को सिर्फ तीन आरोपियों बिलाल अहमद, गुरअमरदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट व जांच के लिए 30 दिन और समय दिया। अब उन्हें 12 फरवरी तक चार्जशीट दाखिल करनी होगी।
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