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Una News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल कारावास, 10000 रुपये जुर्माना
स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने सुनाया फैसला संवाद न्यूज एजेंसी ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी बलविंदर सिंह निवासी बालीवाल तहसील हरोली को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। धारा 451 में एक वर्ष कारावास और 2000 रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्तूबर 2021 को अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि दोषी ने उसके घर में घुसकर जबरन उसके साथ अश्लील हरकतें की थीं। घटना के समय पीड़िता की छोटी बहन और उसकी दादी घर पर थीं और पीड़िता के माता-पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। पीड़िता ने माता-पिता को भी आरोपी की हरकत के बारे में बताया था। लेकिन, आरोपी के माता-पिता ने उलटा पीड़िता पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। बाद में पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग सात गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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