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कानपुर: मुख्य चौराहों पर गर्मी में ग्रीन शेड लगवाएगा नगर निगम, अधिवक्ता की जनहित याचिका पर आया फैसला
अगले साल गर्मी शुरू होने से पहले ही नगर निगम शहर के मुख्य चौराहों पर ग्रीन शेड लगवाएगा। इस संबंध में आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कानपुर के अधिवक्ता रवींद्र सिंह अरोड़ा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में रवींद्र सिंह अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 मई 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें सरकार के अलावा जिलाधिकारी, नगर निगम व उपायुक्त यातायात को पक्षकार बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि भीषण गर्मी के दौरान चौराहों पर जब लाल बत्ती होने पर यात्रियों को रुकना पड़ता है तो तपती धूप से उन्हें बहुत परेशानी होती है। कई बार तो बुजुर्ग व्यक्तियों की तबीयत तक खराब हो जाती है और उन्हें चक्कर आने और बेहोशी की समस्याएं भी हो जाती हैं। नगर निगम कर वसूलता है इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वह हर चौराहे पर हाई क्लीयरेंस ग्रीन शेड नेट लगाने की व्यवस्था करे जिससे यात्रियों को तपती धूप से बचाया जा सके। याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से तर्क रखा गया कि चौराहों पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब गर्मी भी खत्म हो गई है इसलिए याचिका का महत्व नही बचा। जिस पर रवीन्द्र की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता जसमीत सिंह ने हाईकोर्ट के सामने कुछ फोटो पेश करते हुए बताया कि सिर्फ आठ चौराहों पर ऐसी व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था भी चौराहों के चारों रास्तों पर नहीं है बल्कि दो रास्तों पर ही नेट लगाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि भविष्य में वह जरूरी जगहों पर इस तरह के ग्रीन शेड की व्यवस्था करे और दोबारा इस तरह की किसी याचिका के दाखिल होने का इंतजार न करें।
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