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जबरन फसल काटने में पिता-दो पुत्रों को कैद, दो-दो वर्ष की जेल और दो-दो हजार जुर्माना

Sat, 17 Jan 2015 11:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 17 Jan 2015 11:39 PM IST
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Father and two sons forcibly imprisoned in Harvest

खेत से धान की फसल जबरन काट ले जाने के जुर्म में पिता और उसके दो पुत्रों को दो-दो वर्ष की सश्रम कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के पडुई गांव की जयदेवी पत्नी ओम प्रकाश ने 29 नवंबर 2004 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके खेत से कृष्ण कुमार पुत्र श्यामलाल, शशि शेखर उर्फ चंद्र शेखर व उसका भाई विनोद कुमार पुत्रगण कृष्ण कुमार 27 नवंबर की सुबह धान की फसल जबरन काट ले गए। विरोध करने पर मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद धान की फसल बरामद कर ली। तफ्तीश के बाद तीनों के विरुद्ध धारा 379, 411, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने चार गवाह पेश किए।
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शनिवार को सीजेएम रामदयाल ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता व दोनों पुत्रों को धारा 379 व 411 में दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।

जुर्माना न देने पर एक माह की कैद और होगी। धारा 323 में छह माह की कैद, 500 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक-एक हफ्ते की और कैद होगी। धारा 504 व 506 में तीनों को बरी कर दिया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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