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न्यायालय ने दिये नगर पालिका को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश

Mon, 04 Sep 2017 01:24 AM IST
Updated Mon, 04 Sep 2017 01:24 AM IST
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न्यायालय ने दिये नगर पालिका को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश
बड़ौत (बागपत)।
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पालिका ने जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ बनी 70 वर्ष पुरानी 13 दुकानों के ऊपरी भाग की छत बनाने की 10 दुकानदारों को स्वीकृति दी तो प्रबंध समिति ने पालिका के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में वाद दायर किया । कोर्ट ने प्रदेश के नगर विकास सचिव और डीएम बागपत को एक सप्ताह में प्रतिवादियों के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर 13 दुकानों के ऊपरी भाग की छत को नगर पालिका ने 10 लोगों को दुकान निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी। इसकी कॉलेज की प्राचार्य एवं प्रबंध समिति को भनक लगी तो उन्होंने कन्या महाविद्यालय के मुख्य द्वार के साथ सटी छत पर कोई भी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने और महाविद्यालय में संभावित निर्माण कार्य से पढ़ने वाली छात्राओं के जानमाल और निजता में खलल डालने की बात कहकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की । इसकी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के नगर विकास सचिव, जिलाधिकारी बागपत को एक सप्ताह में प्रतिवादियों को निर्माण कार्यों पर रोक लगाने निर्देश दिए। यह जानकारी कॉलेज के अधिवक्ता संतोष कुमार श्रीवास्तव ने दी।
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