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बिना डिग्री अस्पताल चलाने पर दर्ज हुआ झोलाछाप पर केस

Fri, 16 Mar 2018 10:31 PM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 10:31 PM IST
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बिना डिग्री अस्पताल चलाने पर दर्ज हुआ झोलाछाप पर केस
जलालपुर (अंबेडकरनगर)। जिलाधिकारी के आदेश के तीन माह बाद जलालपुर पुलिस ने झोलाछाप चिकित्सक के विरुद्घ जालसाजी व मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रकरण जलालपुर नगर से जुड़ा है। गौरतलब है कि जलालपुर मित्तूपुर मार्ग पर एसबीआई के सामने शिव प्रसाद की डॉ चंद्रा क्लीनिक के नाम से दंत चिकित्सालय संचालित हो रहा है। जैतपुर थाना क्षेत्र के आरोपुर निवासी कृष्णकुमार सिंह ने कथित चिकित्सक के विरुद्ध डीएम से शिकायत में आरोप लगाया कि डॉ चंद्रा के पास कोई डिग्री नहीं है। वह अनाधिकृत रूप से चिकित्सालय चला रहे हैं।शिकायती पत्र को डीएम अखिलेश कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था। डीएम के आदेश की कड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएमओ ओपी गुप्त ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया, तो डॉ चंद्रा कोई कागजात नहीं दिखा सके। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी जॉच रिपोर्ट सीएमओ को सौप दी। सीएमओ ने संबंधित थाने में कथित चिकित्सक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपर सीएमओ को कहा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जलालपुर थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में आवश्यक छानबीन के बाद केस दर्ज कर लिया है। कोतवाल रामलखन पटेल ने बताया कि तहरीर पहले मिली थी, उसमें कुछ तकनीकी खामी थी। उसके दूर होने के बाद आरोपी चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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