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हत्यारे पति को उम्रकैद
Updated Tue, 27 Nov 2018 01:15 AM IST
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हत्यारे पति को आजीवन कारावास
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राखी दीक्षित ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने सोमवार को बताया कि लखनऊ के थाना इटौंजा के ग्राम दुबे पुरवा मजरे मुसपिपरी निवासी रामलखन ने अपनी बहन मुन्नी देवी का विवाह घटना से करीब दस माह पूर्व थाना सतरिख के ग्राम सुदौली निवासी मुन्ना उर्फ सरजू प्रसाद यादव के साथ किया था।
दहेज में सोने की चेन व रंगीन टीवी की मांग को लेकर ससुराल वाले मुन्नी को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पांच मई 2008 को मुन्ना ने मुन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राखी दीक्षित ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने सोमवार को बताया कि लखनऊ के थाना इटौंजा के ग्राम दुबे पुरवा मजरे मुसपिपरी निवासी रामलखन ने अपनी बहन मुन्नी देवी का विवाह घटना से करीब दस माह पूर्व थाना सतरिख के ग्राम सुदौली निवासी मुन्ना उर्फ सरजू प्रसाद यादव के साथ किया था।
दहेज में सोने की चेन व रंगीन टीवी की मांग को लेकर ससुराल वाले मुन्नी को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पांच मई 2008 को मुन्ना ने मुन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त मुन्ना यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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