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Sonipat: सगी बहन से तीन साल तक दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 08 Dec 2022 07:27 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 08 Dec 2022 07:27 PM IST
सार

दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। 11वीं कक्षा की पीड़िता छात्रा ने अपनी शिक्षिका को जानकारी दी थी। शिक्षिका ने प्राचार्य को बताया था, उसके बाद राई थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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Life imprisonment to guilty of raping real sister in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने अपनी सगी बहन से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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राई थाना क्षेत्र के स्कूल में तत्कालीन प्राचार्य ने 23 सितंबर 2021 को पुलिस को बताया था कि उनके स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके सगे भाई ने कई बार दुष्कर्म किया है। छात्रा ने मामले की जानकारी स्कूल की हिंदी विषय की शिक्षिका को दी। उसने बताया था कि उसके भाई ने उसके साथ कई बार गलत काम किया है।
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उन्होंने बताया था कि जब वह आठवीं कक्षा में थी तभी से उसका भाई गलत काम करता आ रहा है। डर के चलते उसने परिजनों को अवगत नहीं करवाया था। मामले का पता लगने पर शिक्षिका ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर सूचना दी। जिस पर छात्रा की बातचीत कराई थी।
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उसके बाद शिक्षिका ने मामले से प्राचार्य को अवगत कराया था। प्राचार्य ने राई थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी बिजेंद्र कुमार व जांच अधिकारी उषा की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने गुरुवार देर शाम फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।

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