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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Life imprisonment for mother-in-law, 20 thousand fines in dowry murder

दहेज हत्या में सास को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

Tue, 13 Feb 2018 11:44 PM IST
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unnao Updated Tue, 13 Feb 2018 11:44 PM IST
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उन्नाव। अचलगंज थानाक्षेत्र के शुक्लनटोला बेथर में चार साल पहले नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने के बाद हुई मौत में कोर्ट ने सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

रायबरेली जिले के नसीराबाद निवासी पिंकी की 2013 में अचलगंज थानाक्षेत्र के शुक्लनटोला बेथर निवासी अमित कुमार से शादी हुई थी। 27 जनवरी को 2014 को संदिग्ध हालात में पिंकी आग से झुलस गई थी। इलाज के लिए उसे कानपुर में भर्ती कराया गया था। यहां 2 फरवरी को उसकी मौत हो गई। कानपुर में उपचार के दौरान पिंकी ने सास के ऊपर दहेज के लिए जलाने का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। वहीं पिंकी के भाई संजय ने अचलगंज थाने में पति अमित, ससुर पप्पू शर्मा व सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में पति व ससुर को दोषमुक्त पाया था।  सास नीता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने नीता को दहेज हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार ने पैरवी की।
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