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एनआरआई हत्याकांड में आरोपी पत्नी को मिली जमानत

Sun, 19 Feb 2017 12:47 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर Updated Sun, 19 Feb 2017 12:47 AM IST
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बंडा थाना क्षेत्र में एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक पत्नी रमनदीप कौर को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वीकृत जमानती आदेश पत्र को अपर सत्र न्यायालय पंचम के यहां शुक्रवार को दाखिल कर दिया गया। इस पर एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू के अधीन दाखिल करने पर रिहा करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय जिला कारागार में सितंबर 2016 से बंद ब्रिटिश नागरिक रमनदीप कौर पर आरोप है कि उसने 30 अगस्त की रात थाना बंडा के गांव बंसतापुर स्थित फार्म हाउस पर अपने एनआरआई पति सुखजीत सिंह की हत्या अपने कथित प्रेमी मिठ्ठू के साथ मिलकर कर दी थी। दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा अपर सत्र न्यायालय पंचम में चल रहा है। इस बीच रमनदीप कौर ने कई बार जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाई। बाद में फिर वकील विनय सरन के जरिए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई। इस पर 14 फरवरी को उच्च न्यायालय ने पांच शर्तों पर जमानत अर्जी मंजूर कर दी। हाईकोर्ट के जमानत स्वीकृत निर्णय के आदेश की प्रति को यहां पैरवी कर रहे वकील वीरपाल सिंह ने अपर सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में दाखिल कर दिया। हाईकोर्ट ने रमनदीप की जमानत के साथ शर्त लगाई है कि वह गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगी, ट्रायल कोर्ट में तय तिथियों को हाजिर होगी। जिन आरोपों में उस पर केस चल रहा है उस तरह की कोई आक्रामक गतिविधि नहीं करेगी।
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