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छजलैट प्रकरण में नूरपुर के पूर्व विधायक के प्रार्थना पत्र पर बहस पूरी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 04 Aug 2022 11:54 PM IST
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decision reserved in chajlatt isuue
मुरादाबाद। छजलैट के चौदह साल पुराने प्रकरण में आरोपी नूरपुर के पूर्व सपा विधायक नईमउल हसन की ओर से दाखिल किए गए रिवीजन पर बृहस्पतिवार को अदालत में बहस हुई। जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया गया है, जो शुक्रवार को सुनाया जाएगा।
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छजलैट थाने के सामने 29 जनवरी 2008 को सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री आजम खां की गाड़ी रोक कर पुलिस ने चेकिंग की थी। आरोप है कि चेकिंग के विरोध में आजम खां सड़क पर बैठ गए थे और हंगामा किया था। आस पड़ोस के जनपदों से भी सपा नेता उनके समर्थक में आ गए थे। इस मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई एमएलए एमपी स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। इस मुकदमे में आरोपियों की ओर से बचाव के लिए बयान दर्ज होने हैं। जिसमें पिछली तारीख पर राजकुमार प्रजापति की ओर से मेडिकल के आधार पर नई तारीख ली गई थी।
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विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि आरोपी नईम उल हसन की ओर से एक प्रार्थनापत्र गवाह को रिकॉल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत ने सुनने के बाद खारिज कर दिया था। नईम उल हसन ने आदेश के खिलाफ जनपद न्यायाधीश की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। जिस बृहस्पतिवार को बहस की गई। अदालत ने बहस सुनने के बाद रिवीजन के निस्तारण के लिए शुक्रवार की तारीख नियत की है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार ही एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में भी सुनवाई की जानी है।
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