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चरस तस्करी में नेपाली नागरिक को 12 साल की कैद
लख्ाीमपुरख्ाीरी ब्यूराो
Updated Sat, 22 Apr 2017 12:12 AM IST
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डीजे ने ठोंका एक लाख रुपये का जुर्माना भी
नेपाल से भारत में तस्करी कर चरस लाते हुए पकड़े जाने पर नेपाली नागरिक को दोषी पाया गया है। जिला जज राजवीर सिंह ने आरोपी युवक को बारह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराज सिंह यादव ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहायक कमांडेंट नरायन राम अपनी टीम के साथ बार्डर गश्त चेकिंग पर थे, तभी सात जनवरी 2016 को ग्राम सुथना बरसोला के पास एक युवक को साइकिल पर झोला टांगे हुए एक युवक संदिग्ध हालत में भारत की ओर आते दिखाई दिया। उसे गिरफ्तार कर नाम पता पूछा गया तो पता चला कि वह नेपाल के कैलाली जिले के बांके गांव का निवासी भगंतूराम चौधरी है, जिसके झोले से एक किलों नौ सौ ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। इस मामले में डीजीसी शिवराज यादव ने नरायनराम, अर्जुन सिंह समेत पांच गवाहों को पेश किया, तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। जिला जज राजवीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए चरस तस्करी करने वाले नेपाली नागरिक को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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