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दुराचारी को 14 साल की सजा
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jun 2015 11:21 PM IST
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दुष्कर्म के आरोप में ननके उर्फ लादेन को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह के मुताबिक इटियाथोक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ वर्षीया बालिका के पिता ने थाना इटियाथोक में 21 मई 2013 को दुष्कर्म व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी बेटी 20 मई को सुबह साढ़े सात बजे सामान लेकर बोरिंग पर जा रही थी। तभी ननके उर्फ लादेन ने उसे रोक लिया और तालाब के किराने ले जाकर उससे दुराचार किया। बालिका के शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़े तो वह भाग निकला। सत्र परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान कराए। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामानन्द ने ननके उर्फ लादेन को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार देते हुए 14 की सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में लादेन को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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