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चार सगे भाइयों को चार साल की सजा
Updated Fri, 20 Jul 2018 12:32 AM IST
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फतेहपुर। जमीन के एक विवाद में मारपीट और हमला करने की घटना में अपर जिला जज नित्यानंद श्रीनेत ने चार भाइयों को चार साल की सजा सुनाई है।
मामला सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के रहीमपुर के मजरे धरमंगतपुर गांव का है। धरमंगतपुर गांव के निवासी रामदीन का गांव के सुमेर सिंह से जमीन का विवाद था। अधिवक्ता के मुताबिक 27 जून 2011 को सुबह पांच बजे रामदीन शौच के लिए विवादित संपत्ति से गुजर रहे थे। वहां पहले से मौजूद सुमेर सिंह के बेटों मनोज, विनोद,
रघुनाथ और बुदाई ने रामदीन को लाठी-डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में रामदीन के शरीर में सोलह चोटें और सिर फट जाने की रिपोर्ट आई थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नित्यानंद श्रीनेत की कोर्ट नंबर पांच में विचाराधीन था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता
जयपाल वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार ने न्यायालय के समक्ष घटना के साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। जिन पर विचार करते हुए अपर जिला जज ने चारों भाइयों मनोज, विनोद, रघुनाथ और बुदाई को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश पर चारों को जेल भेज दिया गया।
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चार भाइयों को चार साल की सजा
- जमीन के विवाद में एक शख्स को किया था लहूलुहान
अमर उजाला ब्यूरो
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मामला सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के रहीमपुर के मजरे धरमंगतपुर गांव का है। धरमंगतपुर गांव के निवासी रामदीन का गांव के सुमेर सिंह से जमीन का विवाद था। अधिवक्ता के मुताबिक 27 जून 2011 को सुबह पांच बजे रामदीन शौच के लिए विवादित संपत्ति से गुजर रहे थे। वहां पहले से मौजूद सुमेर सिंह के बेटों मनोज, विनोद,
रघुनाथ और बुदाई ने रामदीन को लाठी-डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में रामदीन के शरीर में सोलह चोटें और सिर फट जाने की रिपोर्ट आई थी। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नित्यानंद श्रीनेत की कोर्ट नंबर पांच में विचाराधीन था। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता
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जयपाल वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार ने न्यायालय के समक्ष घटना के साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। जिन पर विचार करते हुए अपर जिला जज ने चारों भाइयों मनोज, विनोद, रघुनाथ और बुदाई को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश पर चारों को जेल भेज दिया गया।
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चार भाइयों को चार साल की सजा
- जमीन के विवाद में एक शख्स को किया था लहूलुहान
अमर उजाला ब्यूरो