फतेहाबाद में नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है।
मामले के मुताबिक रतिया शहर पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर 19 नवंबर 2020 को रतिया निवासी आरोपी युवक जगदीप उर्फ गुरदिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 16 साल की बेटी को आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने ही दोनों को बरामद कर लिया।
इसके बाद पीड़िता ने बयान में कहा कि वह रात को बिना किसी को बताए घर से दोषी के साथ चली गई थी। उसकी दोषी से करीब साढ़े तीन माह से बातचीत हो रही थी। 10 नवंबर को वह अपने घर सोई हुई थी। इस दौरान दोषी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ पठानकोट ले गया। यहां उसने कई बार उससे दुष्कर्म किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जगदीप उर्फ गुरदिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह की बजाय धारा चार के तहत दोषी माना और उसे 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी को धारा 366ए के तहत तीन साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 450 के तहत तीन साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।