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हिमाचल रोडवेज के कंडक्टर को 3 साल कैद

Fri, 06 May 2016 03:53 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 06 May 2016 03:53 PM IST
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Himachal Roadways, HRTC, Himachal Roadways conductor, 3 years imprisonment, Chandigarh news
HRTC - फोटो : Demo pic
हिमाचल रोडवेज के एक बस कंडक्टर अरविंद सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस के मामले में 3 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अरविंद को पुलिस ने 400 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। उसे इंडस्ट्रियल एरिया थाने से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एनडीपीएस एक्ट 18 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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मामले के अनुसार 27 जुलाई 2014 को क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल एरिया में चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। दोपहर करीब सवा तीन बजे सीटीयू लाइट प्वाइंट पर एक युवक आया और पुलिस को देखकर उल्टी दिशा में चलने लगा। पुलिस टीम ने शक होने पर उसका पीछा किया और आगे जाकर उसे रोक लिया।
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पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो एक पॉलिथीन में 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने उससे इससे संबंधित कागजात मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं थे। इस पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर इंडस्ट्रियल एरिया थाने ले गई और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। उसकी पहचान मनीमाजरा निवासी अरविंद सिंह के तौर पर हुई थी। वह हिमाचल रोडवेज की बस में बतौर कंडक्टर काम करता था।
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