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पॉक्सो एक्ट: दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 14 Apr 2021 11:52 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Apr 2021 11:52 PM IST
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Poxo Act: 20 years imprisonment for convict
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट में दोषी मनीष कुमार को दोषसिद्ध पाकर 20 साल की कैद एवं 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क चौकी में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि 20 दिसंबर 2017 को उसकी नौ वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ मनीष कुमार ने दुष्कर्म किया था। 27 दिसंबर 2017 को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसही गांव निवासी मनीष कुमार के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मनीष कुमार को 20 साल की कैद एवं 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बहस की।
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