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सांसद जगदंबिका पाल को एक माह की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 22 Dec 2017 10:55 PM IST
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सांसद जगदंबिका पाल
- फोटो : अमर उजाला
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सिद्धार्थनगर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के केस में सीजेएम संजय चौधरी की कोर्ट ने शुक्रवार को डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को एक माह कैद और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि सजा के तत्काल बाद कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी।
यह केस बांसी के तत्कालीन एसडीएम ने दर्ज कराया था। भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल पर आरोप था कि चुनावी रैली में उन्होंने तय संख्या से ज्यादा वाहन इस्तेमाल कर आचार संहिता की अनदेखी की है। एक माह सजा और 100 रुपये अर्थदंड के एलान के फौरन बाद सांसद पाल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकारते हुए सीजेएम कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत और रिहाई को मंजूरी दे दी।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाल ने कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष व सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडेय के दबाव में सपा सरकार की मशीनरी ने यह केस दर्ज किया था। कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है। सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे।
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यह केस बांसी के तत्कालीन एसडीएम ने दर्ज कराया था। भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल पर आरोप था कि चुनावी रैली में उन्होंने तय संख्या से ज्यादा वाहन इस्तेमाल कर आचार संहिता की अनदेखी की है। एक माह सजा और 100 रुपये अर्थदंड के एलान के फौरन बाद सांसद पाल ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे स्वीकारते हुए सीजेएम कोर्ट ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत और रिहाई को मंजूरी दे दी।
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इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाल ने कहा कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष व सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडेय के दबाव में सपा सरकार की मशीनरी ने यह केस दर्ज किया था। कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है। सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे।
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