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गैंगस्टर के 26 साल पुराने मामले में दो साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 02:35 AM IST
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Two years imprisonment in 26 year old gangster case
मुरादाबाद। 26 साल पुराने मामले में अदालत ने गलशहीद के गैंगस्टर के मुलजिम को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना गलशहीद के तत्कालीन इंचार्ज डीपी जुआल ने वर्ष 1995 में यासीन निवासी असालतपुरा के खिलाफ गुंडा एक्ट में केस दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना एसआई विजय सिंह त्यागी ने करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम पुनीत गुप्ता की अदालत में चली, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी को झूठा फं साया गया है। जिसके खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। वहीं एसपीओ दिनेश कुमार द्विवेदी ने सरकार की ओर से बहस करते हुए कहा कि आरोपी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। समाज में अपना भय बनाने के लिए लोगों को डराता धमकाता है। जिससे समाज में भय व्याप्त है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को दोष सिद्ध पाया। उसे दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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