फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Two convicts sentenced to 15 years each in rape case

Moradabad News: दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 15-15 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to 15 years each in rape case
अमरोहा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े आठ वर्ष पुराने अपहरण व दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 58 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

मामला तीन मई 2018 का है। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय किशोरी को गांव झुरैरी रहने वाला राजू उर्फ राजकुमार, उसका दोस्त प्रकाश और पप्पू बहलाकर ले गए थे। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हसनपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। बाद में किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी की धाराएं भी बढ़ा दी थीं। बाद में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में तीनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे।
विज्ञापन

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी राजू उर्फ राजकुमार और पप्पू को दुष्कर्म को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी प्रकाश को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed