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Moradabad News: दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 15-15 साल की सजा
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अमरोहा। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़े आठ वर्ष पुराने अपहरण व दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 58 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला तीन मई 2018 का है। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय किशोरी को गांव झुरैरी रहने वाला राजू उर्फ राजकुमार, उसका दोस्त प्रकाश और पप्पू बहलाकर ले गए थे। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हसनपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। बाद में किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी की धाराएं भी बढ़ा दी थीं। बाद में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में तीनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे।
यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी राजू उर्फ राजकुमार और पप्पू को दुष्कर्म को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी प्रकाश को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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मामला तीन मई 2018 का है। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की 15 वर्षीय किशोरी को गांव झुरैरी रहने वाला राजू उर्फ राजकुमार, उसका दोस्त प्रकाश और पप्पू बहलाकर ले गए थे। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हसनपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को बरामद किया था। बाद में किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी की धाराएं भी बढ़ा दी थीं। बाद में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बाद में तीनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे।
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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों राजू उर्फ राजकुमार, प्रकाश और पप्पू को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मुख्य आरोपी राजू उर्फ राजकुमार और पप्पू को दुष्कर्म को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी प्रकाश को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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