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चार साल तक महिला से नाजायज संबंध बनाता रहा प्रधान पति
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चार साल तक महिला से संबंध बनाता रहा प्रधान पति
महिला उपनिरीक्षक को मिली विवेचना, प्रधान पति ने लिया स्थगन आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने प्रधान पति पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। 19 अप्रैल को कोतवाली में केस में दर्ज हो चुका है। महिला ने शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर, प्रधान पति ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। प्रधानपति के मुताबिक महिला विरोधियों के इशारे में परेशान कर रही है।
पीड़िता की मानें तो प्रधान पति ने उसके साथ चार साल तक शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर जान-माल की धमकी दी। उसके प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन केस दर्ज कर पुलिस खामोश है। महिला के मुताबिक प्रधान पति ने जबरन गर्भपात भी कराया। विरोध करने पर मारापीटा गया। पुलिस की ओर से गर्भपात कराने का साक्ष्य मांगा गया, लेकिन महिला उसे प्रस्तुत नहीं कर पाई। पुलिस की ओर से इस प्रकरण को लेकर जांच-पड़ताल तेज कर दी गई। महिला उपनिरीक्षक को मामले की विवेचना सौंप दी गई है। साथ ही धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भी होना है। कोतवाल रामदवन मौर्य ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कसूरवार जो भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगी। मामले की विवेचना की जा रही है।
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महिला उपनिरीक्षक को मिली विवेचना, प्रधान पति ने लिया स्थगन आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने प्रधान पति पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। 19 अप्रैल को कोतवाली में केस में दर्ज हो चुका है। महिला ने शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उधर, प्रधान पति ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। प्रधानपति के मुताबिक महिला विरोधियों के इशारे में परेशान कर रही है।
पीड़िता की मानें तो प्रधान पति ने उसके साथ चार साल तक शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर जान-माल की धमकी दी। उसके प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन केस दर्ज कर पुलिस खामोश है। महिला के मुताबिक प्रधान पति ने जबरन गर्भपात भी कराया। विरोध करने पर मारापीटा गया। पुलिस की ओर से गर्भपात कराने का साक्ष्य मांगा गया, लेकिन महिला उसे प्रस्तुत नहीं कर पाई। पुलिस की ओर से इस प्रकरण को लेकर जांच-पड़ताल तेज कर दी गई। महिला उपनिरीक्षक को मामले की विवेचना सौंप दी गई है। साथ ही धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान भी होना है। कोतवाल रामदवन मौर्य ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कसूरवार जो भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगी। मामले की विवेचना की जा रही है।
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