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हत्या में 10 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 22 Sep 2016 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 22 Sep 2016 12:36 AM IST
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10 years imprisonment in murder
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
महराजगंज। हत्या के मामले में कोर्ट ने एक शख्स को दस साल की सजा सुनाई है। वादी मुकदमा झब्बू पुत्र रूदल निवासी टीकर थाना पनियरा थाने में तहरीर दी कि 26 दिसंबर 1995 को सांय 6 गोंहरा कंडा रखते समय  सगे भाई गब्बू के छत पर गिर जाने से नाराज होकर गब्बू और उसके पुत्र ने मेरी पत्नी गुलईचा देवी को बुरी तरह से मारापीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
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इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कालेज में उसकी मौत हो गई। पनियरा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। न्यायालय में दोनोेंके विरुद्ध आरोप पत्र भेजे गये। जहां सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कमाल अहमद सिद्दीकी ने एक दर्जन से अधिक गवाह पेश कर सजा की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश योगेन्द्रराम गुप्ता ने अभियुक्त मनोज कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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