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Rewari News: दो नशा तस्करों को पांच-पांच साल कैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना
Wed, 26 Aug 2026 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:28 PM IST
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोग के अनुसार 20 अप्रैल 2020 को गांव जड़थल में ग्रामीण ठीकरी पहरा दे रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों ने ग्रामीणों को देखकर भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों युवकों को नई रेलवे लाइन के पास बाइक सहित पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने पर कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी बावल जयसिंह की मौजूदगी में दोनों युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद प्लास्टिक के तीन पैकेटों से 12 किलो 320 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान गांव बधराणा निवासी अजीत सिंह और बालवास जाट निवासी कमलजीत के रूप में बताई।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को बाइक सहित गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था।
सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को नशा तस्करी का दोषी माना। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोग के अनुसार 20 अप्रैल 2020 को गांव जड़थल में ग्रामीण ठीकरी पहरा दे रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवकों ने ग्रामीणों को देखकर भागने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने पीछा कर दोनों युवकों को नई रेलवे लाइन के पास बाइक सहित पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
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सूचना मिलने पर कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी बावल जयसिंह की मौजूदगी में दोनों युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद प्लास्टिक के तीन पैकेटों से 12 किलो 320 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान गांव बधराणा निवासी अजीत सिंह और बालवास जाट निवासी कमलजीत के रूप में बताई।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को बाइक सहित गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था।
सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को नशा तस्करी का दोषी माना। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।